AePS Retailer ID के लिए कितनी बार KYC करना पड़ता है?
आमतौर पर AePS Retailer ID के लिए रजिस्ट्रेशन के वक्त एक बार KYC करना पड़ता है। क्या ये एक बार KYC करना काफी है? नहीं, पहली बार KYC करने के बाद समय-समय AePS कंपनी या बैंक आपसे KYC प्रस्तुत करने के लिए कहता है।
कभी – कभी ऐसा भी हो सकता है की आपके ट्रांनसक्शन्स को रोक दिया जाता है और वॉलेट में उपलब्ध राशी भी cash out नहीं कर सकते है। जब आप KYC कम्पलीट करते है, तभी ट्रांसक्शन्स करने की अनुमति मिलती है।
क्या आप अन्य व्यक्ति के नाम से ID इस्तेमाल कर रहे है?
बहुत से लोग खुद के डाक्यूमेंट्स न होने के वजह से किसी अन्य व्यक्ति के नाम से रिटेलर आईडी बना लेते है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब कंपनी या फिर बैंक फिर से KYC मांगे और वो व्यक्ति उस वक्त मौजूद नहीं है, तो इससे आपकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हम अपने रिटेलर्स को यही सुझाव देते है की हमेशा अपने नाम से आईडी बनवाये।
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डुप्लीकेट डाक्यूमेंट्स
कुछ AePS एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के वक्त डुप्लीकेट भी एक्सेप्ट कर लेते है, और आईडी बन जाती है। कुछ समय बाद, अगर कंपनी को आपके डाक्यूमेंट्स पर कोई शक हो तो वे फिर से KYC डाक्यूमेंट्स की मांग कर सकते है, और KYC डाक्यूमेंट्स सबमिट होने के बाद ही आप AePS सर्विस का उपयोग कर सकते है। अगर आप ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स सबमिट नहीं करते है तो आपके वॉलेट के पैसे अपने बैंक में ट्रांसफर नहीं कर सकते और आपके पैसे कंपनी में फंसे रहेंगे।
इसलिए हमेशा ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स का उपयोग करके ही KYC करें।इसे भी पढ़े : Now retailers will be able to do only one transaction within 30 minutes
Distributor द्वारा KYC
यदि आपका AePS App का KYC कोई डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा किया जाता है, तो इस स्थिति में भी आपकी परेशानी बढ़ जाती है। जैसे की आपकी KYC कम्पलीट करने के लिए किसी डिस्ट्रीब्यूटर की आवश्यकता है और अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर आसपास में मौजूद नहीं है तो आपकी KYC नहीं हो पायेगी। इस स्थिति में आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर से बात करना होगा।
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Inactive Retailer
यदि आपके पास रिटेलर आईडी है और आप इस्तेमाल नहीं कर रहे है, तो आपके रिटेलर आईडी को कंपनी द्वारा ब्लॉक किया जायेगा और आपको फिर से KYC डाक्यूमेंट्स प्रस्तुत करना होगा। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब आप 2 – 3 महीने से रिटेलर आईडी का उपयोग नहीं कर रहे है।