What is ITR Filing
What is ITR Filing : Income Tax Return जमा करने की प्रक्रिया को ITR Filing के रूप में भी जाना जाता है। एक टैक्सपेयर इनकम टैक्स विभाग के ई-पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन ITR फाइल कर सकता है। कोई भी Salaried या सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति, HUF( हिंदू अविभाजित परिवार), कंपनियों या फर्मों द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है।
Income Tax Return kaise file karen
- स्टेप 1: सबसे पहले Income Tax डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
- स्टेप 2: यदि आप ई-फाइलिंग में नए है तो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें।
- स्टेप 3: यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो, डायरेक्ट लॉग-इन करें। यूज़र आईडी और अपना पासवर्ड का उपयोग करके लॉग-इन करें।
- स्टेप 4: लॉग-इन करने के बाद, स्क्रीन पर ‘e-file’ टैब के तहत ‘File Income Tax Return’ का ऑप्शन दिखाई देगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते रहें।
- स्टेप 5: उस Assesment Year को चुनें जिसके लिए आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, और “Continue” पर क्लिक करें।
- स्टेप 6: उसके बाद, नीचे दिए गए “Online” मोड को चुने।
- स्टेप 7: चुनें कि आप एक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), या किस अन्य रूप में अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं। ‘individual’ का विकल्प चुनें।
- स्टेप 8: फिर “Filling Type” में जाकर 139(1)- Original Return सेलेक्ट करें और फिर अपनी कैटेगरी के आधार पर वह “ITR FORM” सेलेक्ट करें जिसे आप फाइल करना चाहते हैं। आपके सिस्टम पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा।
- स्टेप 9: इसके बाद अपना रिटर्न फाइल करने का कारण दर्ज करें।
- स्टेप 10: अपने बैंक अकाउंट संबंधी जानकारी दर्ज करें। अगर आपने पहले ही अपने बैंक अकाउंट की जानकारी प्रदान कर दी है, तो इसे प्री- वैलिडेट करें।
- स्टेप 11: फिर आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एक नए पेज पर भेजा जाएगा। पेज में पहले से दर्ज की हुई बहुत सारी जानकारी होगी। चेक करें कि दी गई सभी जानकारी सही है। अपने रिटर्न की समरी को देखे और पुष्टि करे की सभी डिटेल्स सही है आगे फॉर्म को वैलिडेट करें।
- स्टेप 12: आप आधार OTP या EVC (इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड) का उपयोग करके इलेक्टॉनिक रूप से या फिर ई-फाइलिंग की तारीख से 120 दिनों के भीतर ITR V का साइन किया हुआ प्रिंटआउट, सीपीसी बैंगलोर के लिए भेजकर अपना टैक्स रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं
- स्टेप 13: एक बार आपका रिटर्न फाइल हो जाने के बाद ITR V की रसीद आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेज दी जाएगी
- स्टेप 14: आपके द्वारा ITR के वेरिफिकेशन के बाद, विभाग उसकी प्रक्रिया शुरू कर देगा और आपकी रजिस्टर की हुई ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। यह जरूरी नहीं है कि केवल भारत सरकार की ऑफिशियल साइट से ही ITR फाइल किया जाए बल्कि कई ऐसे प्राइवेट सेक्टर प्लेटफ़ॉर्म भी हैं जो ITR फाइल करते हैं। रिटर्न फाइल करने के बदले में वे आपसे कुछ फीस वसूलते हैं।
ITR किसे फाइल करना होता है?
अगर आपकी कुल कमाई (2.5 लाख रुपये से अधिक) टैक्स के दायरे में आती है तो उसे ITR फाइल करना होता है। कितनी इनकम होने पर कितना टैक्स आपको भरना होगा ये आपकी उम्र और इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौनसी टैक्स रेजिम (Tax Regime) चुनी है। वर्ष 2020 के बजट में केन्द्रीय सरकार ने नई टैक्स रेजिम पेश की थी और इसके तहत लागू टैक्स स्लेब रेट पहली टैक्स रेजिम से अलग है। हालाँकि, लोगों के पास ये विकल्प है कि वो पुरानी टैक्स रेजिम के अंतर्गत टैक्स भरना चाहते हैं या नई के अंतर्गत। आप जो भी टैक्स रेजिम चुनेंगें लागू टैक्स दरें उसी के अनुरूप होंगी। नीचे टेबल में दोनों टैक्स रेजिम में लागू टैक्स दरों के बारे में बताया गया है। आप तुलना कर सकते हैं और अपने लिए सबसे बेहतर चुन सकते हैं।
इनकम टैक्स स्लैब
इनकम टैक्स स्लैब | वित्त वर्ष 20-21 ( असेसमेंट वर्ष 21-22) के लिए मौजूदा इनकम टैक्स दरें | वित्त वर्ष 20-21 (असेसमेंट वर्ष 21-22) के लिए नई इनकम टैक्स दरें |
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भारतीय निवासी & हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) (60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति & एनआरआई) | भारतीय निवासी & हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) (60 से 80 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति) | भारतीय निवासी & हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) (80 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति) | सभी व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए लागू | |
₹0.0 – ₹2.5 लाख | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
₹2.5 – ₹3.00 लाख | 5% (सेक्शन 87a के तहत टैक्स छूट मिलती है) | शून्य | शून्य | 5% (सेक्शन 87a के तहत टैक्स छूट मिलती है) |
₹3.00- ₹5.00 लाख | 5% (सेक्शन 87a के तहत टैक्स छूट मिलती है) | शून्य | ||
₹5.00 – ₹7.5 लाख | 20% | 20% | 20% | 10% |
₹7.5 – ₹10.00 लाख | 20% | 20% | 20% | 15% |
₹10.00 – ₹12.50 लाख | 30% | 30% | 30% | 20% |
₹12.5 – ₹15.00 लाख | 30% | 30% | 30% | 25% |
₹15 लाख से अधिक | 30% | 30% | 30% | 30% |
इसके अलावा, एक व्यक्ति जिसकी आय पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन नीचे दी गई एक या अधिक शर्तों को पूरा करता है तो उसे अपने इनकम रिटर्न सबमिट करना होगा।
1) एक या अधिक करेंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपये से अधिक राशि या कुल राशि जमा करने पर
2) अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विदेश की यात्रा करने के लिए 2 लाख रुपये से अधिक राशि या कुल राशि खर्च करने पर
3) बिजली की खपत पर 1 लाख रुपये से अधिक राशि या कुल राशि का खर्च।
यदि आप भी एक AEPS रिटेलर है, यह आर्टिकल पढ़े – क्या एक रिटेलर को ITR File करना चाहिए?
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