ITR Filing for Retailer
ITR Filing for Retailer : यदि आपकी कमाई 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है तो आपको ITR File करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि, सालाना 2.5 लाख से अधिक कमाई इनकम टैक्स के दायरे में आती है। फिर भी ऐसे कुछ केसेस होते है, जब आपको ITR File करना अनिवार्य हो जाता है। जैसे, एक साल में आपने 1 करोड़ से अधिक रकम डिपाजिट है, और इस राशि के ऊपर डिपाजिट करने पर TDS कटा है, तो आपको यह TDS का पैसा वापस प्राप्त करने के लिए ITR दाखिल करना होगा।
आइये देखते है सेक्शन 194N क्या है और इससे बचने के लिए आप क्या – क्या कर सकते है।
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What is Section 194N?
IT Act के सेक्शन 194N के तहत, वित्तीय 2019 – 2020 से बैंक द्वारा TDS काटा जाता है। इस सेक्शन के अनुसार, यदि आप किसी एक Financial year में पिछले 3 Assessment years में ITR File किये बिना बैंक अकाउंट से ₹20 लाख से अधिक रकम का कॅश विथड्रावल करते है, तो बैंक द्वारा आपके अकाउंट से TDS काटा जायेगा।
वैसेही, अगर आप पिछले 1 या 3 असेसमेंट सालों से आईटीआर दाखिल करा रहे है और आपने 1 करोड़ से अधिक रूपये का नगद निकाशी किया है, तो आपके बैंक द्वारा 2% के हिसाब से TDS काटा जायेगा।
Section 194N को समझने के लिए यहाँ क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए Income Tax के वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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194N TDS Refundable or NOT
यदि आप भी एक Retailer है तो आपको हर साल जरूर ITR File कर लेना चाहिए। ITR File करने पर अगर आपकी योग्यता है तो आप अपना TDS के रूप डिडक्ट हुआ कमीशन और 194N के तहत डिडक्ट हुआ चार्जेस वापस प्राप्त कर सकते है।
File ITR and get back your TDS
आपके AEPS Service Providers आपके कमीशन से 5% TDS काटते है, ये बात अधिकतर रिटेलर्स और Distributors को पता नहीं होता है। और इस TDS को वापस पा सकते है, ये बात भी रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता नहीं होता। आपके AEPS Service Provider द्वारा कितना TDS आपके Commission से काटा गया है यह आप TRACES के वेबसाइट पर जाकर पता लगा सकते है। यह TDS Credit आप अपने FORM 26AS में देख सकते है।
ITR Filing की Last Date 31st July, 2022 थी। अगर आप Due Date के बाद ITR File करते है, तो इंटरेस्ट और चार्जेस लगते है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।
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