What is PPF Account and its benefits

What is PPF Account and its benefits

What is PPF Account and its benefits : Public Provident Fund (PPF) इन्वेस्टमेंट/निवेश स्कीम है। इस प्रकार के स्कीम में लम्बे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट/निवेश करके आकर्षक ब्याजदर प्राप्त कर सकते है। PPF में लगाए पैसो पर कोई Income Tax (आयकर) लागु नहीं होता, इसलिए आप अपना टैक्स भी बचा सकते है। यह योजना खास कर उन लोगो के लिए है जो पैसों की बचत करना चाहते है और बदले अच्छा मुनाफा कमाना चाहते है।आप इसे एक प्रकार का बचत योजना मान सकते है। PPF खाता खोलने के लिए आपको नजदीकी बैंक में जाना होगा या फिर Online तरीके से आवेदन कर सकते है।

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  • Secure Investment : PPF खाता उन व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छे निवेश विकल्पों में से एक है जो कम जोखिम लेने की क्षमता रखते हैं।
  • Government Backed : PPF एक सरकार समर्थित योजना है, और निवेश भी बाजार से जुड़ा नहीं है। इसके कारण, यह कई लोगों की निवेश आवश्यकताओं की रक्षा के लिए गारंटीड रिटर्न प्रदान करता है।
  • Tax Saving : चूंकि पीपीएफ खातों से रिटर्न निश्चित होता है, इसलिए उनका उपयोग निवेशक के पोर्टफोलियो के विविधीकरण उपकरण के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, वे कर-बचत लाभ भी प्रदान करते हैं।

टैक्स की बचत कैसे कर सकते है?

PPF एक निवेश माध्यम है जो छूट के श्रेणी में आता है। दूसरे शब्दों में, इसका मतलब है कि पीपीएफ में किए गए सभी जमा आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती योग्य हैं। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीपीएफ में अधिकतम योगदान एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकता है।
इसके अलावा, विथड्रावल के समय संचित राशि और ब्याज पर भी टैक्स की छूट मिलती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परिपक्वता से पहले एक पीपीएफ खाता बंद नहीं किया जा सकता है।

हालांकि, पीपीएफ खाते को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। लेकिन, याद रखें कि पीपीएफ खाता समय से पहले बंद नहीं किया जा सकता है। खाताधारक की मृत्यु के मामले में ही खाता बंद करने के लिए नामांकित व्यक्ति खाता बंद करने और डेथ क्लेम करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।

नोट –

  1. आप अपने Public Provident Fund खाते में किए गए निवेश पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।
  2. आप अपने पीपीएफ खाते में किसी को नामांकित कर सकते हैं और नामांकन नहीं होने की स्थिति में, खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में कानूनी उत्तराधिकारियों को खाते में जमा राशि मिल जाती है।
  3. पीपीएफ के लिए मौजूदा ब्याज दर 7.1% प्रति वर्ष है।
  4. आपके नाम से केवल एक ही पीपीएफ खाता हो सकता है, चाहे जॉइंट खाता हो या एकल।
  5. आप अपने पीपीएफ खाते में 12 किस्तों में या सालाना एकमुश्त प्रीमियम भरने का विकल्प चुन सकते हैं।
  6. आपके पीपीएफ खाते से छठे वर्ष से आंशिक निकासी करने का प्रावधान है। हालांकि, आपको पूरी रकम 15 साल की मैच्योरिटी अवधि के बाद ही मिलती है।
  7. पीपीएफ भारत सरकार द्वारा समर्थित एक जोखिम मुक्त निवेश है।
  8. पीपीएफ खाते के लिए न्यूनतम निवेश राशि है, जो कि 500 ​​रुपये की राशि है। पीपीएफ में एक साल में जमा करने की अधिकतम राशि डेढ़ लाख रुपये है।
  9. पीपीएफ खाते के लिए अनिवार्य लॉक-इन अवधि 15 वर्ष है। हालांकि, आप इसे लॉक-इन अवधि के बाद और पांच साल के लिए बढ़ा सकते हैं।
  10. परिपक्वता के समय आपको राशि पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से कर-मुक्त है।

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Written by

Nandeshwar Katenga

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