TDS on Commission and Brokerage : Section 194H
TDS on Commission and Brokerage : Section 194H — यदि आप किसी अन-प्रोफेशनल वर्क करके Commission या Brokerage अर्जित करते है, तो आपके कमाए हुए कमीशन से आपके एम्प्लायर द्वारा TDS काटा जाता है। आपको कमीशन मिलने से पहले ही TDS Act के Section 194H के अंतर्गत आपके कमीशन से काट लिया जाता है, और फिर जो देय राशी है, उसे आपके बैंक अकाउंट या वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाता।
यदि आप एक AEPS Retailer है, या फिर कोई ऐसी सर्विस का उपयोग करते है, जिसमे आपको कंपनी Commission प्रदान करती है, तो इस मामले में आपकी कंपनी आपके कमीशन से TDS काट के शेष राशि को आपके वॉलेट में या बैंक अकाउंट में जमा कर देती है।
Income Tax Portal : TDS u/s 194H
What is Section 194H of TDS?
- 194H के अंतर्गत Commission या Brokerage के रूप में व्यक्ति की आय पर TDS काटा जाता है। ]
- Section 44AB के तहत कवर किए गए व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के इनकम से भी TDS काटा जाता है।
- वित्त वर्ष 2020-21 से, व्यक्तिगत और एचयूएफ जिनका कारोबार 1 करोड़ रुपये से अधिक है या पेशे से सकल प्राप्ति 50 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें भी टीडीएस काटने की आवश्यकता है।
- वित्त वर्ष 2020-21 से, व्यक्तिगत और HUF, जिनका कारोबार 1 करोड़ रुपये से अधिक है या पेशे से सकल प्राप्ति (Gross Receipt) 50 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें भी टीडीएस काटने की आवश्यकता है।
- Section 194H में सेक्शन 194D में निर्दिष्ट Insurance Commission शामिल नहीं है।
NOTE
- टीडीएस, हमेशा एम्प्लायर द्वारा पेमेंट करते वक्त काटा जाता है
- 194H के अंतर्गत काटा गया TDS वापस प्राप्त कर सकते है।
- यदि आपको मिलने वाला कमीशन या ब्रोकरेज 15000 से अधिक है, तो ही आपके इनकम से TDS काटा जायेगा
- CSP संचालकों को मिलने वाले कमीशन भी टीडीएस काटके दिया जाता है
- Section 194 के अंतर्गत काटे गए TDS को Form 26AS में देख सकते है
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FAQ – Frequently Asked Questions
Que. 1) किन मामलों में TDS काटा नहीं जाता है?
- इस धारा के तहत ऐसे मामले में कोई कटौती नहीं की जाएगी जहां वित्तीय वर्ष के दौरान जमा की जाने वाली या भुगतान की जाने वाली ऐसी आय की राशि या कुल राशि INR 15,000 से अधिक नहीं है
- व्यक्ति शून्य दर या उससे कम दर पर कर की कटौती के लिए धारा 197 के तहत assessing officer के पास आवेदन कर सकता है।
Que. 2) क्या हम TDS के धारा 194H तहत काटे गए टैक्स को वापस प्राप्त कर सकते है?
हाँ, ITR File करके TDS के धारा 194H तहत काटे गए टैक्स को वापस प्राप्त कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए – TDS Refund Process
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