Moratorium period on EMI due to COVID19

पिछले हफ्ते, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऋणों पर तीन महीने की मोहलत की घोषणा की। Moratorium Period के बारे में उधारकर्ताओं के पास कई सवाल हैं। RBI ने सभी ऋण संस्थानों को सभी टर्म ऋणों के पुनर्भुगतान पर उधारकर्ताओं को एक अधिस्थगन देने की अनुमति दी। इस अधिस्थगन ने क्रेडिट कार्ड के बकाए को भी कवर किया है।

Moratorium Period = अधिस्थगन अवधि

यह अधिस्थगन 1 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 के बीच पड़ने वाली सभी किस्तों के भुगतान के लिए है। हालांकि, अधिस्थगन के दौरान सावधि ऋण के बकाया हिस्से पर ब्याज जारी रहेगा।

RBI का यह राहत पैकेज की घोषणा करने कारण –

COVID-19 महामारी के कारण व्यवधानों के बारे में लाए गए ऋण सर्विसिंग के बोझ को कम करने और व्यवहार्य व्यवसायों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियामक उपायों के लिए यह घोषणा की है। कैश फ्लो में अस्थायी व्यवधान हो सकता है, और कुछ मामलों में व्यवसायों / व्यक्तियों के लिए आय की हानि केहो सकता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए यह राहत पॅकेज की घोषणा करनी पड़ी।

Covid-19 विनियामक पैकेज के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कौन सी सुविधाएँ एलिजिबल हैं और क्या यह सुविधा सभी उधारकर्ताओं के लिए लागु की जाएँगी?

  • सभी टर्म लोन (कृषि आवधिक ऋण, खुदरा लोन, फसल ऋण और पूल खरीद के तहत ऋण)
  • कैश क्रेडिट / ओवरड्राफ्ट पैकेज
  • यह ऐसे सभी खातों के लिए उपलब्ध है, जो 1 मार्च 2020 तक स्टैंडर्ड एसेट हैं। अनावश्यक कागजी कार्रवाई से बचने के लिए, बोर्ड द्वारा सभी ऋण लेने वालों के लिए टर्म लोन की किस्तों (ब्याज सहित) का 90 दिनों के लिए भुगतान बढ़ा दिया गया है।
  • सावधि ऋणों के लिए मूल पुनर्भुगतान अवधि 90 दिनों तक बढ़ जाएगी। 1 मार्च 2025 को परिपक्व होने वाली 60 किश्तों में देय ऋण 1 जून 2025 को परिपक्व होगा।

कर्जदारों के Credit Score पर इस राहत का क्या असर होगा?

यदि लोन भुगतान करने में कोई देरी होती है तो क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट की जाती है। 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक के व्यवसाय ऋण के लिए, CRILC के माध्यम से बैंक RBI को अतिदेय स्थिति की रिपोर्ट करते हैं। इस राहत पैकेज के परिणामस्वरूप, 1 मार्च 2020 के बाद के अतिदेय भुगतानों की सूचना क्रेडिट ब्यूरो को तीन महीने तक नहीं दी जाएगी। कोई दंडात्मक ब्याज या शुल्क बैंकों को देय नहीं होगा।

क्या आपको इस योजना का लाभ उठाना चाहिए?

यदि आपके नकदी प्रवाह(Cash Flow) में कोई व्यवधान है या आय का नुकसान हुआ है, तो आप इस पैकेज के तहत लाभ ले सकते हैं। हालाँकि, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि ऋण पर ब्याज, अनिवार्य रूप से देय नहीं है और 3 महीने तक स्थगित हो जाता है, आपके खाते(ऋण खाते) पर जमा होता रहता है।

मान लीजिए कि आपका ऋण बकाया है 100000 रूपये और आपसे अपने ऋण पर 12% ब्याज दर ली जाती है, फिर हर महीने आपको ब्याज के रूप में 1000 रुपये का भुगतान करने की आवश्यकता होती हैं। यदि आप Moratorium का विकल्प चुनते हैं, तो आप प्रति वर्ष 12% की ब्याज दर से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं और तदनुसार आप 3 महीने के अंत में 3030.10 रुपये का भुगतान करेंगे।

अगर किसी भी बैंक कर्मचारी या उसके कलेक्शन एजेंट ने आपसे संपर्क करके पुनर्भुगतान के कहे तो क्या करे।

यदि आपको बैंक स्टाफ या कलेक्शन एजेंट द्वारा संपर्क करके पुनर्भुगतान के लिए कहे आप उभे बता सकते है कि आप नियामक पैकेज के तहत दिए जा रहे लाभ का लाभ उठाना चाहते हैं।

मेरे क्रेडिट कार्ड बकाये के बारे में क्या?

राहत पैकेज क्रेडिट कार्ड धारको को लिए भी लागु होता है। क्रेडिट कार्ड बकाया के मामले में, न्यूनतम राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है और यदि इसका भुगतान नहीं किया जाता है, तो क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट किया जाता है। RBI Circular के मद्देनजर, क्रेडिट कार्ड खाते में अतिदेय हो, तो क्रेडिट ब्यूरो को तीन महीने की अवधि के लिए सूचित नहीं किया जाता है। फिर भी, क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता द्वारा अवैतनिक (Unpaid Amount) राशि पर ब्याज लिया जाएगा।

आपको अपने कार्ड प्रदाता से देय ब्याज ki जांच करनी चाहिए। हालांकि इस अवधि के दौरान कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपको यह याद रखना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि पर ब्याज दर सामान्य बैंक क्रेडिट की तुलना में सामान्य रूप से बहुत अधिक है और आपको तदनुसार निर्णय लेना चाहिए। हालांकि इस अवधि के दौरान कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपको यह याद रखना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड के बकाए पर ब्याज दर सामान्य बैंक ऋण की तुलना में सामान्य रूप से बहुत अधिक होता है,और आपको उसके अनुसार निर्णय लेना चाहिए।

Source  : COVID-19 – Regulatory Package – RBI Circular – 27 march, 2020

यह राहत पैकेज 27 मार्च को आरबीआई द्वारा घोषित किया गया है, लेकिन नीति निर्माण का कार्य संबंधित बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर छोड़ दिया गया है। यदि किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, तो अपने बैंकों से संपर्क करें।

Written by

Nandeshwar Katenga

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